Gratuity Calculator — ग्रेच्युटी और टैक्स छूट कैलकुलेटर
SabHisab.in का यह Gratuity Calculator पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नियमों के तहत कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट या इस्तीफे पर मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि और आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत मिलने वाली ₹20 लाख तक की टैक्स छूट की सटीक गणना करता है।
How to Use (इस कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें):
1. सैलरी भरें: अपनी अंतिम बेसिक सैलरी और मंहगाई भत्ता प्रति माह दर्ज करें।
2. सेवा वर्ष भरें: कंपनी में कुल जितने वर्ष और महीने सेवा दी है वह दर्ज करें।
3. अधिनियम प्रकार चुनें: ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आते हैं या नॉन-एक्ट, उसका चयन करें।
4. परिणाम देखें: तुरंत कुल ग्रेच्युटी राशि और कर-मुक्त/करयोग्य हिस्से की रसीद देखें।
Formula & Calculation Logic (ग्रेच्युटी गणना का सूत्र)
Tax Exemption: Up to ₹20,00,000 is tax-free under Section 10(10) for non-government employees.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. ग्रेच्युटी पाने के लिए न्यूनतम कितने साल की नौकरी जरूरी है?
सामान्य परिस्थितियों में किसी कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल काम करना अनिवार्य होता है। हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के मामले में 5 साल की यह शर्त लागू नहीं होती।
Q2. क्या 5.5 साल की नौकरी होने पर 6 साल गिने जाते हैं?
हाँ! पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार यदि सेवा अवधि में 6 महीने से अधिक का समय हो जाता है, तो उसे पूरा 1 वर्ष मान लिया जाता है।
Q3. क्या यह टूल पूरी तरह मुफ्त है?
हाँ, SabHisab के सभी कैलकुलेटर 100% मुफ्त हैं और इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।
ग्रेच्युटी नियम एवं कर छूट
सूत्र (Formula):(Basic + DA × 15 × Years) / Divisor
न्यूनतम सेवा पात्रता:5 वर्ष (मृत्यु/दिव्यांगता में माफ)
आयकर छूट सीमा (Sec 10(10)):अधिकतम ₹20,00,000 कर-मुक्त